निर्माण से बिक्री तक प्रतिबंध लागू
उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया।
प्रतिबंध के दायरे में इन उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री शामिल है।
13 अक्टूबर से लागू हुआ प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध 13 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया है। यह अगले एक वर्ष तक लागू रहेगा।
आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
इस फैसले के बाद प्रतिबंधित श्रेणी में आने वाले उत्पादों की आपूर्ति और बिक्री पर भी रोक रहेगी।
इसका दायरा केवल दुकानों पर बिक्री तक सीमित नहीं है। उत्पादों के निर्माण, भंडारण और वितरण पर भी प्रतिबंध लागू होगा।
जनस्वास्थ्य के मद्देनजर लिया गया फैसला
आदेश में खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन के इस्तेमाल पर रोक से जुड़े प्रावधानों का हवाला दिया गया है।
जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला
तथा अन्य संबंधित खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश राज्य में एक साल तक लागू रहेगा।
हालांकि, प्रतिबंध के उल्लंघन पर कार्रवाई के विस्तृत ब्योरे की जानकारी जारी विज्ञप्ति में नहीं दी गई है।















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