‘मेरा केवाईसी ऐप’ से घर बैठे पूरी करें प्रक्रिया
पौड़ी गढ़वाल में सभी राशनकार्ड और परिवार के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी कराना जरूरी
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में सभी राशनकार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक राशनकार्ड और उसमें दर्ज सभी सदस्यों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित की जाएगी।
इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने मेरा KYC जारी किया है,
जिसके माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी ने दी महत्वपूर्ण जानकारी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि ई-केवाईसी के लिए
राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य का भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से जारी आधार कार्ड होना आवश्यक है।
साथ ही आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर भी जरूरी है, क्योंकि सत्यापन के दौरान उसी नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा।
उन्होंने बताया कि फेस ऑथेंटिकेशन के लिए स्मार्टफोन का कैमरा अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन सुचारु होना आवश्यक है।
‘मेरा KYC ऐप’ से घर बैठे ऐसे करें ई-केवाईसी
ई-केवाईसी करने के लिए उपभोक्ता अपने मोबाइल में Google Play Store या Apple App Store से मेरा KYC डाउनलोड करें। इसके साथ Aadhaar FaceRD इंस्टॉल करना भी आवश्यक है।
ई-केवाईसी की चरणबद्ध प्रक्रिया
- मेरा KYC ऐप खोलकर लॉगिन करें।
- ‘Select State’ में उत्तराखंड चुनें।
- ‘Verify Location’ पर क्लिक करें।
- 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें।
- स्क्रीन पर प्रदर्शित जानकारी की पुष्टि करें।
- ‘Face KYC’ विकल्प चुनें।
- कैमरे के सामने चेहरा समान दूरी पर रखें और पलकें झपकाएं।
- प्रक्रिया पूरी होने पर ‘e-KYC Successful’ संदेश दिखाई देगा।
मोबाइल से दिक्कत होने पर राशन दुकान पर कराएं ई-केवाईसी
जिन उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी करने में कठिनाई हो रही है,
वे राशन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ अपनी नजदीकी उचित दर की दुकान पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए जल्द कराएं ई-केवाईसी
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी राशनकार्ड धारकों से अपील की है कि वे अपने परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी शीघ्र पूरी करें,
ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत मिलने वाले खाद्यान्न और अन्य लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त होते रहें।
















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