हम पर रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं: अडानी ग्रुप

अडानी ग्रीन एनर्जी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपी से जुड़ी सारी खबरें निराधार हैं।

विस्तार

पिछले दिनों अमेरिका में भारत के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत अडानी ग्रुप से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप लगने की खबर आई थी। 

गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी पर लगे आरोपों को अदाणी समूह ने सिरे से खारिज कर दिया था। अदाणी समूह ने कहा था कि गौतम अदाणी और उनके भतीजे पर रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं है। इसके अलावा उन पर एक मामले में अमेरिकी अधिकारियों की ओर से कोर्ट में दायर अभियोग में अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के किसी भी उल्लंघन का आरोप भी नहीं लगाया गया है।

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दर्ज कराया बयान

अडानी ग्रीन एनर्जी की ओर से जानकारी बुधवार, 27 जनवरी को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में भी दी गई है। जानकारी में कहा गया है कि गौतम अडानी, सागर अडानी या विनीत जैन पर नहीं, बल्कि अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग में केवल Azure और CDPQ अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है। अडानी ग्रुप ने दावा किया है कि, कंपनी के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाने वाली सभी रिपोर्ट्स में गलत दावे किए गए हैं।

जानें क्या है रिश्वतखोरी का पूरा मामला

अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अदाणी उनके भतीजे सागर अदाणी और अन्य पर सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर से अधिक की रिश्वत देने का आरोप लगाया है।

अदाणी पर 2,029 करोड़ रुपये (265 मिलियन डॉलर) की रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। एक अनुमान के अनुसार इससे समूह को संभावित रूप से दो अरब डॉलर से अधिक का लाभ हो सकता है।

अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि यह सब उन अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छुपाया गया, जिनसे अदाणी समूह ने इस परियोजना के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। कुछ रिपोर्ट्स में किए गए दावों के अनुसार, गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। 

शिकायत में कौन-कौन से आरोप?

सिविल शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने प्रतिभूति अधिनियम 1933 और प्रतिभूति अधिनियम 1934 की कुछ धाराओं का उल्लंघन किया और और अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को अधिनियमों के उल्लंघन के लिए उकसाया। हालांकि, शिकायत में प्रतिवादियों को नागरिक मौद्रिक दंड का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए एक आदेश की मांग की गई है, लेकिन यह दंड की राशि को निर्धारित नहीं करता है।

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