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देहरादून में पालतू कुत्तों के लिए नई सख्त नियमावली

श्वान लाइसेंस उपविधि 2025 लागू

काटने और भौंकने पर कड़ी कार्रवाई, आक्रामक नस्लों के लिए 2000 रुपये पंजीकरण शुल्क

देहरादून में रॉटविलर और पिटबुल जैसे आक्रामक कुत्तों के लगातार हमलों के बाद नगर निगम ने

श्वान लाइसेंस उपविधि 2025 तैयार कर इसका अनंतिम प्रकाशन कर दिया है।

नए नियमों के तहत यदि कोई पालतू कुत्ता किसी व्यक्ति पर हमला करता है,

तो उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और कुत्ते को जब्त किया जा सकता है।

उपविधि पर एक महीने तक दावे और आपत्तियां मांगी जाएंगी, उसके बाद इसे लागू किया जाएगा।

पंजीकरण और शुल्क

  • पालतू कुत्तों का पंजीकरण दो श्रेणियों में होगा: घरेलू (नॉन-ब्रीडिंग) और ब्रीडिंग।
  • सामान्य कुत्तों का पंजीकरण शुल्क 500 रुपये, जबकि आक्रामक नस्लों जैसे पिटबुल, रॉटविलर, डोगो अर्जेंटीनो और अमेरिकन बुलडॉग का 2000 रुपये रहेगा।
  • पंजीकरण के समय एंटी-रेबीज टीकाकरण प्रमाणपत्र और बंध्याकरण (ABC) प्रमाण देना अनिवार्य होगा।
  • विदेशी आक्रामक नस्लों की ब्रीडिंग शहर में पूरी तरह प्रतिबंधित है।

भौंकने और खुले में शौच पर कार्रवाई

  • रात में बार-बार भौंकने पर पहली शिकायत में नोटिस, दोबारा शिकायत पर चालान और जुर्माना
  • खुले में शौच कराना या बिना पट्टे कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ना भी दंडनीय।
  • मालिक को कुत्ते को मजल (माउथ-गार्ड) पहनाना होगा, जिससे वह न काट सके न भौंक सके।

लावारिस कुत्तों और शेल्टर नियम

  • लावारिस कुत्तों को गोद लेने पर पंजीकरण शुल्क माफ।
  • यदि कोई मालिक 5 या उससे अधिक कुत्ते पालता है, तो उसे प्राइवेट श्वान पशु शेल्टर बनाना होगा।
  • शेल्टर के लिए उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड की अनुमति और आसपास के घरों से एनओसी अनिवार्य।

नगर निगम की टिप्पणी

नगर आयुक्त नमामी बंसल ने कहा कि दून में कुत्तों के हमलों के लगातार मामले सामने आने के बाद यह उपविधि बनाई गई।

उनका कहना है कि अब मालिक जिम्मेदार पालतू पालन सुनिश्चित करेंगे और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ेगी।

https://youtu.be/4YpBHDqdgKM?si=Ubpb5BhD7c5pna5C

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