परीक्षा केंद्रों के 100 गज की दूरी पर धारा 163 लागू

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। जिलाधिकारी संदीप तिवारी के निर्देशों के क्रम में परीक्षा को व्यवस्थित, नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 गज की परिधि अन्तर्गत धारा 163 लगायी गयी है।

परीक्षा केन्द्र के 100 गज की परिधि में 05 से अधिक व्यक्ति परीक्षा में बाधा डालने या कानून व्यवस्था भंग करने के उददेश्य से एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगें, लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा, परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार अस़्त्र शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

इसके साथ ही प्रिंट आउट एवं फोटोस्टेट की दुकानें पूर्ण रूप बंद रहेगी। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में किसी का साहित्य, प्रेस नोट, पैम्लेट, पोस्टर बैनर आदि नहीं लगाएगा ना ही बंटवाएगा।

यह आदेश 20 फरवरी की सांय 6 बजे से 11 मार्च के सांय 5 बजे तक लागू रहेगा।

https://regionalreporter.in/teachers-will-make-mathematics-interesting-with-the-help-of-abacus/
https://youtu.be/DOr9xIQE7b8?si=U-k2BD4vAGgjrgjZ

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