NGT बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33% सीटें करें आरक्षित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।

जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का उसका आदेश एनजीटी बार एसोसिएशन पर भी लागू होगा।

पीठ ने आदेश दिया कि, “दिल्ली के उच्च न्यायालय/जिला बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के कुछ सदस्यों के पद को महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित करने के संबंध में अंतरिम निर्देश, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ एनजीटी बार एसोसिएशन पर भी लागू होंगे। अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया जाए और एनजीटी बार एसोसिएशन के चुनाव में भी महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाए।”

10 कार्यकारी सदस्यों में से कम से कम तीन महिला सदस्य

शीर्ष अदालत ने पहले निर्देश दिया था,”इसी तरह, 10 कार्यकारी सदस्यों में से कम से कम तीन महिला सदस्य होंगी। आम सभा यह भी तय कर सकती है कि कार्यकारी समिति की तीन महिला सदस्यों में से कम से कम एक वरिष्ठ नामित अधिवक्ता होगी।”

पिछले साल 2 मई को बार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से जारी आदेश में न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की कार्यकारी समिति में 33 प्रतिशत पद महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाएं।

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