हाईकोर्ट ने मनीष टैक्सी सर्विस की याचिकाएं खारिज कीं
कहा–मामला अनुबंध से जुड़ा, आर्बिट्रेशन के जरिए ही होगा समाधान
देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर फूड एंड बेवरेज संचालन को लेकर चल रहे विवाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।
अदालत ने मनीष टैक्सी सर्विस की ओर से दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनाया।
क्या है पूरा मामला
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वर्ष 2024 में फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स के संचालन के लिए कंसेशन एग्रीमेंट किया था।
इसके तहत याचिकाकर्ता की फर्म को सात वर्षों के लिए संचालन का अधिकार दिया गया था।
हालांकि, लाइसेंस शुल्क के भुगतान और अन्य शर्तों के पालन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद पैदा हो गया।
एएआई के अनुसार, याचिकाकर्ता समय पर बकाया राशि जमा नहीं कर सका, जिसके चलते कई नोटिस जारी किए गए।
एग्रीमेंट समाप्त, टेंडर पर भी उठाया सवाल
बकाया भुगतान न होने पर एएआई ने बैंक गारंटी से राशि वसूलते हुए 31 मई 2025 को कंसेशन एग्रीमेंट समाप्त कर दिया।
इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका
दायर की और एएआई द्वारा जारी नई टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग भी की।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि उन्हें समय पर पूरी साइट उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ।
हाईकोर्ट की टिप्पणी-रिट याचिका उचित नहीं
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि यह विवाद पूरी तरह अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) से जुड़ा है और इसके समाधान के लिए एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) का प्रावधान मौजूद है।
अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में सीधे रिट याचिका के जरिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।
पहले से अन्य मंचों पर लंबित मामला
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पहले ही आर्बिट्रेशन और वाणिज्यिक न्यायालय का रुख कर चुके हैं, जहां मामला विचाराधीन है।
इसलिए इस स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश मामले के गुण-दोष (मेरिट) पर अंतिम टिप्पणी नहीं है।
याचिकाकर्ता का पक्ष
मनीष चक्रवर्ती ने कहा कि मामला पूरी तरह खारिज नहीं हुआ है,
बल्कि कोर्ट ने उन्हें उचित मंच यानी जिला अदालत में जाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने बताया कि अब वे जिला अदालत में अपनी बात रखेंगे।
















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