फायरिंग मामले में खान सर को मिली राहत
पटना के चर्चित शिक्षाविद और खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है।
पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।
साथ ही अदालत ने पुलिस को मामले से जुड़ी केस डायरी और साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
20 जून को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई या नए आदेश तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मामले की अगली सुनवाई 20 जून को निर्धारित की गई है।
आत्मरक्षा में फायरिंग का दावा
सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि घटना के दौरान हुई फायरिंग आत्मरक्षा में की गई थी।
उन्होंने कहा कि गोली खान सर ने नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा में तैनात गार्डों ने अपनी सुरक्षा के लिए चलाई थी। बचाव पक्ष ने एफआईआर को दबाव में दर्ज किया गया मामला भी बताया।
हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज
गौरतलब है कि खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने गार्डों को गोली चलाने के लिए कहा था।
इसी आधार पर पुलिस ने उन्हें मामले में नामजद किया है।
सुरक्षा गार्डों की जमानत पर भी सुनवाई
मामले में गिरफ्तार सुरक्षा गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई हुई।
दोनों को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील ने भी अदालत में आत्मरक्षा का तर्क रखा है।
अदालत ने इस संबंध में भी पुलिस से अतिरिक्त साक्ष्य मांगे हैं।
कोचिंग संस्थानों के विवाद से जुड़ा है मामला
2 जून को पटना में खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े विवाद के दौरान कथित फायरिंग की घटना सामने आई थी।
घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामले में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जांच जारी है।
छात्रों के बीच भी बना चर्चा का विषय
इस बीच मामले को लेकर छात्रों के बीच भी बहस जारी है। एक पक्ष खान सर के समर्थन में खड़ा है,
जबकि दूसरे पक्ष ने मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। अदालत के आगामी फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।















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