Defence Research and Development Organisation के वैज्ञानिक के साथ
मारपीट के आरोपी बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है।
देहरादून प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
साथ ही उसे 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
यदि बिल्डर तय समय में जवाब नहीं देता है, तो उसे देहरादून जिले से जिला बदर करने की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।
इस मामले में जिला प्रशासन ने रायपुर पुलिस को नोटिस तामील कराने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने लिया स्वतः संज्ञान
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने हिंसा और खुलेआम लोगों को प्रताड़ित करने की घटनाओं में बिल्डर पुनीत अग्रवाल की संलिप्तता का स्वतः संज्ञान लिया है।
सहस्रधारा रोड स्थित एटीएस कॉलोनी निवासी पुनीत अग्रवाल को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है।
ऐसा नहीं करने पर औपचारिक रूप से जिला बदर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
डीआरडीओ वैज्ञानिक के साथ की थी मारपीट
हाल ही में बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर डीआरडीओ के वैज्ञानिक अनिरुद्ध शर्मा के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था।
इस हमले में वैज्ञानिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
बताया गया कि नगर निगम की जमीन पर अवैध निर्माण के दौरान मलबा वैज्ञानिक के घर में गिर रहा था।
जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट की। इस घटना में उनके कान का पर्दा फट गया।
पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे
पुनीत अग्रवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत पहले से पांच मुकदमे दर्ज हैं।
इनमें जानबूझकर चोट पहुंचाना, आपराधिक धमकी देना, गरिमा पर हमला करना और गलत तरीके से रोकना जैसी धाराएं शामिल हैं।
विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि दीवाली समारोह के दौरान नाबालिगों को पिस्तौल दिखाकर डराने के
मामले में जिलाधिकारी पहले ही उसका शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर चुके हैं।
विवादों से भरा रहा बिल्डर का अतीत
बिल्डर पर लोगों को वाहन से टक्कर मारने का प्रयास, आरडब्ल्यूए बैठकों में अभद्र भाषा का प्रयोग
और फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक विधवा की जमीन पर कब्जा करने जैसे आरोप भी लगे हैं।
बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एटीएस कॉलोनी के लोगों ने शनिवार को धरना प्रदर्शन भी किया था।
जिला प्रशासन के अनुसार, इस मामले में 5 मई को सुनवाई तय की गई है।
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