7 और 8 नवंबर को तय समय पर ही चला सकेंगे पटाखे, अस्पतालों और स्कूलों के 300 मीटर दायरे में रहेगा प्रतिबंध
दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पटाखे चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीमित राहत दी है।
शीर्ष अदालत ने 7 और 8 नवंबर 2026 को केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है।
हालांकि, इसके लिए समय और स्थान की सख्त पाबंदियां तय की गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, दोनों दिन सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे।
यह छूट 15 अक्टूबर 2025 को दिए गए अदालत के आदेश के अनुरूप है।
अस्पतालों और स्कूलों के आसपास पटाखों पर रोक
अदालत ने स्पष्ट किया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों और वृद्धाश्रमों
के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे। अधिसूचित शांत क्षेत्रों में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
इन इलाकों को घोषित किया जाएगा नो-क्रैकर जोन
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार शैक्षणिक संस्थानों को भी नो-क्रैकर जोन घोषित किया जाएगा।
संबंधित क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें उचित तरीके से चिह्नित किया जाएगा, ताकि लोगों को प्रतिबंधित दायरे की जानकारी मिल सके।
अदालत की इस व्यवस्था के तहत एनसीआर में ग्रीन पटाखों को भी तय समय और निर्धारित स्थानों पर ही चलाने की अनुमति होगी। नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।















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