ऑनलाइन वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित
रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
देश भर में 1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड में तैयारी पूरी हो चुकी है। अल्प अवधि को देखते हुए प्रशिक्षण को जिला स्तर पर Decentralize किया गया है।
भारत सरकार के गृह सचिव ने मंगलवार को देश के सभी राज्यों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, बैठक के दौरान उत्तराखंड मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भारत सरकार के गृह सचिव को बताया कि 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानून (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय सुरक्षा अधिनियम- 2023) के लिए उत्तराखंड ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के पास होने के बाद, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ब्यूरो फाॅर पैरानाॅर्मल रिसर्च एंड डिफेंस से समन्वय स्थापित कर पीटीसी/एटसीटी समेत अन्य प्रशिक्षण केंद्रों से 50 अधिकारियों को गाजियाबाद और जयपुर से मास्टर ट्रेनर का कोर्स कराया गया है।
IGOT Karmayogi potal पर सभी पुलिस कर्मियों का किया जाएगा रजिस्ट्रेशन
ऐसे कर्मचारी जिनका पुलिस विवेचना में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता है. उन्हें ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए AI बेस्ड ऑनलाइन माॅड्यूल तैयार किया जा रहा है. जिन्हें मई महीने के अंत तक भारत सरकार की ओर से बनाए गए आई गोट कर्मायोगी पोर्टल (IGOT Karmayogi Portal) पर होस्ट किया जाएगा.
इसके बाद सभी पुलिस कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा. इसी क्रम में काॅन्स्टेबल और हेड काॅन्स्टेबल को चारधाम यात्रा के मद्देनजर करीब 20 दिन का समय दिया जाएगा, ताकि वो पोर्टल पर उपलब्ध 18 लेक्चर्स के माॅड्यूल का अध्ययन कर टेस्ट देने के बाद प्रशिक्षित हो जाएंगे।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि आरटीसी में संचालित नागरिक पुलिस के करीब 1000 रिक्रूट आरक्षियों को 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इसके अलावा, करीब 500 मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति के लिए भी नए आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण दिया गया है.
सभी आईपीएस अधिकारियों और जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर से 19 मार्च 2024 से 2 दो दिन का प्रशिक्षण दिया गया है जो ब्यूरो फाॅर पैरानाॅर्मल रिसर्च एंड डिफेंस से मिले सिलेबस पर आधारित है।
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में दी जाएगी ट्रेनिंग
नए आपराधिक कानूनों के प्रशिक्षण के लिए ऑफलाइन ट्रेनिंग चार चरण में पूरी होनी थी, जिसमें अभी तक 3 चरण पूरे हो चुके हैं. बागेश्वर, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में यह ट्रेनिंग समाप्त भी हो चुकी है. 75 फीसदी ऑफलाइन मोड का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है. आगामी एक हफ्तों में ऑफलाइन प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया जाएगा। ई गोट कर्मयोगी पोर्टल पर सभी पुलिस कर्मियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।
20 जून तक सभी प्रशिक्षण कार्य कर लिए जाएंगे पूर्ण
द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम साॅफ्टवेयर संबंधित अपडेट का प्रशिक्षण 31 मई तक पूरा कर लिया जाएगा, नए आपराधिक कानूनों में बदलाव किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता में 190, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 360 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 45 छोटे- बड़े बदलाव किए गए हैं।