हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने जारी की सूचना
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। बृहस्पतिवार, 14 नवम्बर को आयोग ने इसकी सूचना जारी कर दी।
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16 से 19 नवंबर के बीच होने वाली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा-2024 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। नैनीताल हाई कोर्ट के 14 नवंबर को दिए गए आदेश के बाद आयोग ने यह अहम फैसला लिया है।
दरअसल, रिट याचिका संख्या 704 (एस/बी) 2024 में हिमांशु तोमर बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने का आदेश दिया। इसके अनुपालन में आयोग ने परीक्षा को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है।
नैनीताल हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की पीठ ने अभ्यर्थी हिमांशु तोमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है।
लोक सेवा आयोग ने जानकारी देते हुए कहा कि, नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुक्रम में कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप पीसीएस परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2024 अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है। आयोग के मुताबिक, अगली तारीख वेबसाइट व समाचार पत्रों के माध्यम से जारी की जाएगी।