बंगाल चुनाव से पहले स्पष्ट निर्देश
SIR विवाद पर सुनवाई, पिछली वोटर लिस्ट से चुनाव कराने की मांग खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले एक अहम फैसला सुनाते हुए
स्पष्ट कर दिया है कि जिन मतदाताओं की अपीलें अभी लंबित हैं, उन्हें मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह फैसला पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया से जुड़े विवाद के बीच आया है।
कोर्ट ने क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि:
- केवल उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार होगा जिनका नाम अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल है
- जिनकी अपीलें लंबित हैं, उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं दी जा सकती
कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि जिनकी अपीलें चुनाव से पहले स्वीकार हो जाती हैं,
उन्हें शामिल करने के लिए सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करने पर विचार किया जा सकता है।
चुनाव की तारीखें तय
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे:
- 23 अप्रैल 2026
- 29 अप्रैल 2026
34 लाख से ज्यादा अपीलें लंबित
सुनवाई के दौरान बताया गया कि 11 अप्रैल तक 34 लाख से अधिक अपीलें दायर की जा चुकी हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने दलील दी कि इतनी बड़ी संख्या में अपीलों का
निपटारा चुनाव से पहले संभव नहीं है, इसलिए लंबित अपील वाले लोगों को वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए।
CJI की सख्त टिप्पणी
इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा:
“अगर लंबित अपील वालों को वोट देने देंगे, तो जिनके नाम शामिल हैं और उनके खिलाफ अपील लंबित है, उन्हें भी रोकना पड़ेगा।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति से चुनाव प्रक्रिया में असंतुलन पैदा होगा।
कानूनी दलीलें और कोर्ट की प्रतिक्रिया
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) का हवाला देते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान पिछली वोटर लिस्ट का इस्तेमाल होना चाहिए।
हालांकि, कोर्ट ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 23(3) का हवाला देते हुए इस दलील को खारिज कर दिया।
क्यों नहीं मिलेगी वोटिंग की अनुमति
जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि:
- 9 अप्रैल (वोटर लिस्ट फ्रीज होने की तारीख) तक जिनके मामले तय हो चुके हैं, वे ही वोट डाल सकेंगे
- लंबित मामलों में किसी भी तरह की अंतरिम राहत संभव नहीं है
















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