रिखणीखाल में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज
पौड़ी गढ़वाल जिले के रिखणीखाल थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी
को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पीड़िता के पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस के अनुसार, 29 जून 2026 को रिखणीखाल निवासी एक व्यक्ति ने थाना रिखणीखाल में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी
नाबालिग पुत्री के साथ देवराज नामक युवक ने दुष्कर्म किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS)
की धारा 64(1) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(J) II/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
एसएसपी के निर्देश पर तत्काल शुरू हुई जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पौड़ी सर्वेश पंवार ने महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों
के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने विवेचना शुरू करते हुए पीड़िता के
बयान दर्ज किए और मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए।
साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता की पुष्टि
जांच के दौरान पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नामजद आरोपी देवराज नेगी की संलिप्तता की पुष्टि हुई।
इसके बाद पुलिस टीम ने उसकी तलाश शुरू कर दी।
कोटद्वार से 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 जून 2026 को आरोपी देवराज नेगी को कोटद्वार के हनुमान चौक,
शिवपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
महिलाओं की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं: पुलिस
पौड़ी पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त
नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में त्वरित जांच और कानूनी कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।
आरोपी का परिचय
गिरफ्तार आरोपी की पहचान देवराज नेगी (20 वर्ष), निवासी रथुवाढाब, रिखणीखाल, पौड़ी गढ़वाल के रूप में हुई है।
पुलिस टीम की भूमिका
आरोपी की गिरफ्तारी में महिला उपनिरीक्षक प्रीति गुसाईं और हेड कांस्टेबल चन्द्रभान सिंह सहित पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई















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