18 से 50 वर्षीय एकल महिलाओं मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
प्रदेश के वित्त मंत्री डाॅ. प्रेम चन्द अग्रवाल ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना“ के क्रियान्वयन के लिए गठित मंत्री मंडलीय उप समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की।
वित्त मंत्री अग्रवाल ने बैठक में “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना“ के तहत प्रदेशभर में एकल महिलाओं की कुल संख्या एवं योजना के तहत एकल महिलाओं को मिलने वाले स्वरोजगार के निर्धारण पर विस्तृत चर्चा की।
वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जायेगी। यह योजना 18 से 50 वर्ष तक की आयुसीमा वाली एकल महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है।
साथ ही सरकार का उद्देश्य है कि हर ब्लाॅक की एकल महिलाओं (विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमलों से पीड़ित महिला) को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा।
इस योजना केे तहत एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों में टेलरिंग, जनरल स्टोर, टिफन सेवा, कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुकुट, पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, उद्यान, बुटीक, कैंटीन, कैटरिंग, इलेक्ट्रिशियन, डाटा एन्ट्री कार्य, कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग, प्लम्बर, टेली काॅलिंग आदि जैसे कार्यों को जोड़ा गया है।
मंत्री ने कहा कि उप समिति की आगामी बैठक में अन्तिम रूप देने के बाद इसे शासन में भेजा जायेगा। उन्होंने कहा कि मंत्री मण्डल की समिति में पारित होने के बाद योजना को इसी साल लागू किया जायेगा। इस अवसर पर बैठक में सदस्य सचिव, उप समिति, चन्द्रेश कुमार यादव, निदेशक, उप समिति, प्रशान्त आर्य एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।