दुबारा परीक्षा कराने से 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों पर पडे़गा असर
बुधवार, 24 जुलाई से नीट काउंसलिंग शुरू
रीजनल रिपोर्टर
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 23 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले में अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि नीट यूजी परीक्षा-2024 रद्द नहीं होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला देते हुए कहा कि दोनों पक्षों को सुनकर ये साफ होता है कि परीक्षा की शुचिता भंग ‘नहीं’ हुई है इसलिए दोबारा परीक्षा कराए जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही मेडिकल में प्रवेश के लिए बुधवार, 24 जुलाई से काउंसलिंग भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए।
इससे पहले मामले में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा था कि परीक्षा की शुचिता का उल्लंघन साबित होने पर ही रीटेस्ट का आदेश दिया जाएगा।
एक सवाल के दो सही जवाब वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट स्वीकार करते हैं। उसके अनुसार NTA को नीट यूजी 2024 रिजल्ट रिवाइज करके जारी करना चाहिए। आप्शन 4 सही उत्तर है, उसी के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मामले में कोर्ट ने एनटीए को नीट रीटेस्ट के तहत आगे बढ़ने के लिए कहा है।
अगर बाद में पकड़े गए तो…
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि, अगर सीबीआई जांच में बाद में ये खुलासा होता है कि ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स को फायदा मिला है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि, कोर्ट को इस बात का एहसास है कि Re-NEET Exam कराने का नतीजा 20 लाख छात्रों पर गंभीर होगा इसमें मेडिकल कोर्सेस का एडमिशन शेड्यूल तबाह हो जाएगा, मेडिकल एजुकेशन पर असर पड़ेगा और भविष्य में मेडिकल प्रोफेशनल्स की उपलब्धता पर असर पड़ेगा।