ओबीसी आरक्षण को गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने जनवरी में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी थीं। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश में आबादी के आधार पर आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, 11 नगर निगमों में से दो में मेयर पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं।

साथ ही 45 नगर पालिकाओं में से 13 और 46 नगर पंचायतों में 15 का अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए रिजर्व किया जा सकता है।अध्यादेश को मंजूरी देने के लिए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को राज्यपाल का आभार जताया।

अग्रवाल ने कहा, अब सरकार जल्द निकाय चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी।मालूम हो यह अध्यादेश काफी समय से राजभवन में विचाराधीन था। सूत्रों के अनुसार, अध्यादेश के सभी पहलुओं के विधिक परीक्षण के बाद इसे सरकार को भेजा गया है।

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