देहरादून। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में रिक्त पड़े उप प्रधान और ग्राम
पंचायत सदस्य पदों पर चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग के अनुसार 15 जुलाई 2026 को एक ही दिन में
नामांकन, मतदान, मतगणना और परिणाम घोषित किए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार चुनाव प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्य, प्रधान
एवं उप प्रधान निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखंड में लागू) के तहत संपन्न कराई जाएगी। संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन
अधिकारी 7 जुलाई को अपने-अपने क्षेत्रों के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी करेंगे।
8 जुलाई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री 8 जुलाई से 14 जुलाई तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संबंधित क्षेत्र पंचायत
मुख्यालयों पर होगी। वहीं, 15 जुलाई को सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक संबंधित ग्राम पंचायतों में भी नामांकन पत्र उपलब्ध
कराए जाएंगे।
15 जुलाई को पूरी होगी चुनाव प्रक्रिया
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 15 जुलाई को पूरे चुनाव की प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी होगी।
चुनाव कार्यक्रम
- सुबह 10:00 से 11:00 बजे तक – नामांकन पत्र जमा
- सुबह 11:00 से 12:00 बजे तक – नामांकन पत्रों की जांच
- दोपहर 12:00 से 12:30 बजे तक – नाम वापसी
- दोपहर 12:30 से 1:00 बजे तक – चुनाव चिन्ह आवंटन
- दोपहर 1:30 से 3:30 बजे तक – मतदान
- शाम 4:00 बजे से – मतगणना एवं परिणाम घोषित होने तक प्रक्रिया जारी रहेगी
ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगी पूरी प्रक्रिया
आयोग के निर्देशों के अनुसार नामांकन, जांच, नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन, मतदान, मतगणना और परिणाम की घोषणा
संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की सूचना ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत,
तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में भी सार्वजनिक रूप से चस्पा की जाएगी।
पारदर्शी चुनाव कराने की तैयारी
राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग का कहना है कि सभी
प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों और समय-सारिणी के अनुसार पूरी कराई जाएंगी।















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