NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले ही दिन कार्यवाही आगे नहीं बढ़
सकी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से कोई सरकारी वकील अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते कोर्ट ने सुनवाई
स्थगित कर दी। अब मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
पहली ही सुनवाई में टली कार्यवाही
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने सोमवार को मामले की पहली सुनवाई होनी थी।
अदालत को आरोपी दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी,
लेकिन CBI की ओर से कोई अधिवक्ता पेश नहीं हुआ। इसके बाद विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई स्थगित कर दी।
कोर्ट ने CBI को दिया निर्देश
सुनवाई के दौरान अदालत ने डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन को निर्देश दिया कि मामले के लिए तत्काल एक पब्लिक
प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किया जाए, ताकि अगली तारीख पर अभियोजन पक्ष पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हो सके।
3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त तय की है। उम्मीद है कि उस दिन CBI की ओर से नियुक्त लोक अभियोजक
अदालत में मौजूद रहेंगे और जमानत याचिकाओं सहित अन्य कानूनी प्रक्रियाओं पर सुनवाई आगे बढ़ेगी।
एंटी पेपर लीक कानून के तहत गठित है विशेष अदालत
यह वही विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जिसका गठन हाल ही में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट,
2024 के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में
गड़बड़ी से जुड़े मामलों का त्वरित निस्तारण करना है।
लाखों छात्रों की नजर अगली सुनवाई पर
NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में छात्रों और अभिभावकों की नजर इस केस पर बनी हुई है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट से त्वरित सुनवाई की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन पहले ही दिन सुनवाई टलने से अब सभी की निगाहें 3 अगस्त की अगली तारीख पर टिक गई हैं।















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