रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
राज्य शासन ने स्थानीय निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बोर्ड के गठन होने तक तीन माह के लिए बढ़ा दिया है। पिछले कई महीनो से राज्य में निकायों के चुनाव पर चर्चा चल रही है, लेकिन सरकार अब तक इसके लिए फाइनल स्टेज तक औपचारिकताओं को नहीं पहुंचा पाई है।
हाईकोर्ट की तरफ से भी निकाय चुनाव कराए जाने से जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट में निकाय चुनाव को जल्द से जल्द कराए जाने की बात आई थी। इस दौरान प्रशासकों का कार्यकाल भी नहीं बढ़ाए जाने से जुड़ी बात रखी गई थी।
बता दें कि, राज्य में 1 दिसंबर 2023 को नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया था। ऐसे में इसके बाद के लिए जिलाधिकारीयों का बतौर प्रशासक का कार्यकाल भी 31 मई 2024 को 6 महीने का पूरा हो गया है।
व्यवस्था के मुताबिक इससे पूर्व निकायों के चुनाव हो जाने चाहिए थे। मगर, ओबीसी आरक्षण / सर्वे को लेकर समय से चुनाव नहीं हो सकें और निकायों को प्रशासक के हवाले करना पड़ा।
गत दिनों सरकार ने हाईकोर्ट में अक्तूबर में निकाय चुनाव कराने की बात कही। मगर, अब एक बार फिर से शासन ने निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया। अब प्रशासक बोर्ड गठन होने तक निकायों में बनें रहेंगे।