रैपिडो चालक पर पांच धाराओं में मुकदमा
दोगुना किराया मांगने और सुनसान गली में ले जाने का आरोप, जजेज कॉलोनी के बाहर भी किया हंगामा
राजधानी देहरादून में एक महिला न्यायिक अधिकारी ने रैपिडो चालक पर अभद्रता, धमकी देने और अपहरण की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं।
शिकायत के मुताबिक, चालक ने तय किराये से दोगुने पैसे मांगे। विरोध करने पर वह महिला अधिकारी को सुनसान और अंधेरी गली में ले गया।
महिला अधिकारी की शिकायत पर डालनवाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है।
किराये को लेकर शुरू हुआ विवाद
शिकायत के अनुसार, घटना 21 अक्टूबर 2026 की शाम की है।
महिला न्यायिक अधिकारी अंजली बेंजवाल ने जजेज कॉलोनी स्थित अपने आवास से मालदेवता के पास सौड़ा सरोली जाने के लिए रैपिडो राइड बुक की थी।
आरोप है कि राइड शुरू होने के बाद चालक ने एसी चलाने को लेकर बातचीत की।
इसके बाद उसने करीब नौ किलोमीटर की दूरी के लिए दोगुना किराया मांगा।
महिला अधिकारी ने बुकिंग के समय तय किराये के अनुसार भुगतान करने की बात कही।
इसी बात पर विवाद बढ़ गया। महिला अधिकारी का आरोप है कि चालक उन्हें निर्धारित रास्ते के बजाय एक सुनसान और अंधेरी गली में ले गया।
गली आगे से बंद थी। स्थिति संदिग्ध लगने पर उन्होंने अपने कोर्ट मोहर्रिर रविंद्र को फोन कर मदद मांगी।
पुलिस से जान-पहचान होने की धमकी देने का आरोप
महिला अधिकारी के मुताबिक, चालक ने उन्हें धमकाया और पुलिस में अपनी अच्छी जान-पहचान होने की बात कही।
उन्होंने रैपिडो पर भी फोन कर चालक के व्यवहार और अतिरिक्त किराये की मांग की शिकायत की।
एफआईआर में महिला अधिकारी ने चालक पर अपहरण की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है।
शिकायत के अनुसार, गली बंद होने का पता चलने पर चालक गाड़ी वापस बाहर ले आया।
इसके बाद वह जजेज कॉलोनी के गेट पर पहुंचा और राइड कैंसिल कर दी।
वहां तैनात सुरक्षा गार्ड ने जब चालक से महिला अधिकारी को सुनसान गली में ले जाने के बारे में पूछा,
तो कथित तौर पर दोनों के बीच विवाद हो गया।
आरोप है कि चालक ने सुरक्षा गार्ड से भी झगड़ा किया और करीब आधे घंटे तक कॉलोनी के बाहर हंगामा करता रहा। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
कोर्ट मोहर्रिर की सूचना पर पहुंची पुलिस
शिकायत के मुताबिक, कोर्ट मोहर्रिर की ओर से सूचना दिए जाने के बाद चीता पुलिस मौके पर पहुंची।
इसके बाद महिला न्यायिक अधिकारी को थाने ले जाया गया।
महिला अधिकारी ने आशंका जताई कि चालक उनका घर देख चुका है और भविष्य में उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है।
उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
पांच धाराओं में मुकदमा दर्ज
डालनवाला थाने में दर्ज मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 115(2), 127(2), 308(3), 351(2) और 352 लगाई गई हैं।
ये धाराएं चोट पहुंचाने, गलत तरीके से रोकने, भय दिखाकर वसूली से संबंधित अपराध, आपराधिक धमकी और जानबूझकर अपमान करने से जुड़े प्रावधानों से संबंधित हैं।
फिलहाल, मामले में लगाए गए आरोप शिकायत और प्राथमिकी पर आधारित हैं।
आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी।















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