नो पार्किंग जोन को लेकर था मामला
रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
रामनगर कोतवाली में तैनात सिपाही विजेंद्र गौतम चीता रानीखेत रोड पर यातायात व्यवस्था को लेकर ड्यूटी कर रहे थे।जानकारी के मुताबिक, दिल्ली निवासी सचिन दीक्षित एवं उनकी पत्नी पूजा श्रीवास्तव दीक्षित ने अपनी कार नो पार्किंग जोन में खड़ी की थी, जिस पर इस सिपाही द्वारा उनके वाहन का चालान करने की कार्रवाई की गईं।
मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बताया गया कि इसी बीच कार में सवार महिला द्वारा इस सिपाही के साथ जमकर अभद्रता की गई तथा उसका काॅलर भी पकड़ कर खींचा गया, इतना ही नहीं महिला द्वारा सिपाही का फोन छीन कर उसे जमीन पर फेंक दिया गया।
महिला द्वारा की गई अभद्रता के कारण लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई, तथा इस रोड पर काफी देर तक जाम भी लग गया, सिपाही द्वारा तुरंत घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई।
जिसके बाद कोतवाली से भी पुलिस मौके के लिए रवाना हुई तो दिल्ली के पर्यटकों द्वारा उनके साथ भी जमकर अभद्रता की गई, पुलिस दिल्ली निवासी दंपति व उनकी कार को कोतवाली ले आई।
इस मामले में तैनात सिपाही द्वारा उक्त दोनों पति-पत्नी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है, वहीं पुलिस द्वारा भी सिपाही की तहरीर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
एक ऐसी घटना सितम्बर, 2022 में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हुई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत (Thane Court) ने आरोपी बिलाल खान को ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी से गाली-गलौज और मारपीट करने पर 3 साल जेल की सजा और साथ ही आरोपी को 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ठाणे सत्र अदालत ने एक विचाराधीन कैदी को एस्काॅर्ट ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने का दोषी ठहराया है।
सत्र अदालत ने आरोपी बिलाल खान को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी बिलाल खान को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कहा था कि, ”एक लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय अक्सर काफी जोखिम का सामना करना पड़ता है और कानून उसके आधिकारिक कृत्य की रक्षा करता है और उसके आधिकारिक कृत्य के प्रति किया गया कोई भी अवरोध अपराध है।“