दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को SC से मिली जमानत

रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो

दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। SC ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।। पिछली सुनवाई में ही शीर्ष अदालत ने इस बात के संकेत दे दिए थे।

दिल्ली एक्साइज पाॅलिसी घोटाले से जुड़े मनी लाॅन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल को SC ने एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने महज 5 मिनट चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुना दिया है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं।

केजरीवाल को (अब समाप्त हो चुकी) दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लाॅन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

हाल ही में ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसमें केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक।

वहीं, ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।

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