नवरात्रि के दौरान व्रत उपवास में कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कुट्टू के आटे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आटे के कारण होने वाली बीमारियों की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है।
स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डाॅ आर राजेश कुमार ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डाॅ धन सिंह रावत के दिशा-निर्देशों पर राज्य में कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर नई गाईडलाइन जारी कर दी गई है।
उन्होंने कहा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता खुले में कुट्टू का आटा नहीं बेच सकेगा। इसका विक्रय केवल सील बंद पैकेटों में ही किया जाएगा।
बिना अनुमति के कुट्टू के आटे को लेकर रोक
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डाॅ आर राजेश कुमार ने कहा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार, कुट्टू के आटे की पिसाई की तिथि, पैकेजिंग की तिथि और एक्सपायरी डेट पैकेट पर स्पष्ट रूप से अंकित करना जरूरी होगा।
इसके अतिरिक्त, हर पैकेट पर विक्रेता की खाद्य लाइसेंस संख्या दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डाॅ आर राजेश कुमार ने कहा बिना वैध खाद्य लाइसेंस के कुट्टू का आटा और बीज नहीं बेचा जा सकेगा। सभी खाद्य कारोबारियों को खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखना होगा। बिना अनुमति के खुले में कुट्टू के आटे की बिक्री करने पर कडी कार्रवाई की जाएगी।
कूट्टू आटे के छह सैंपल फेल
देहरादून, हरिद्वार व ऊधम सिंह नगर से लिए गए कुट्टू के आटे के छह नमूने प्रयोगशाला जांच में फेल पाए गए हैं। इन सैंपलों की जांच रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण लैब में की गई।
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रयोगशाला जांच में असुरक्षित या अधोमानक पाए गए नमूनों के संबंध में संबंधित जनपद के अभिहित अधिकारियों को खाद्य विकेता के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दायर करने के निर्देश दिए गए हैं।
इनमें मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी विकासनगर से संग्रहित नमूना असुरक्षित मिला। यह कीट व फंगस से विषाक्त पाया गया। इसके अलावा ब्लिंक कामर्स प्राइवेट लिमिटेड ऋषिकेश, पीठ बाजार ज्वालापुर स्थित नटराज एजेंसी व ग्राम खेड़ी मुबारकपुर लक्सर स्थित आशीष प्रोविजनल स्टोर से संग्रहित नमूने भी असुरक्षित पाए गए।
इनमें मायकोटाक्सिन विषाक्त पाया गया है। इसके अलावा अनाज मंडी रुड़की स्थित शिवा स्टोर से संग्रहित नमूना भी जांच में अधोमानक मिला है।
वहीं, जनपद ऊधम सिंह नगर में सिसोना, सितारगंज स्थित जय मैया किराना स्टोर से लिए कुट्टू के आटे के सैंपल में मायकोटाक्सिन पाया गया।