देहरादून की शराब दुकानों के आवंटन पर हाईकोर्ट सख्त
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के डालनवाला स्थित परेड ग्राउंड और राजपुर रोड पर संचालित अंग्रेजी शराब की दुकानों के आवंटन मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने एक्साइज कमिश्नर द्वारा जारी आवंटन आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई।
कोर्ट ने मांगी जांच रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जिला अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मामले में कोर्ट के
आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
साथ ही अगली सुनवाई तक दोनों दुकानों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कोर्ट ने विपक्षी पक्षों और आबकारी आयुक्त को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
नियमों की अनदेखी का आरोप
याचिकाकर्ता गौरव मल्होत्रा और अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वे वर्ष 2025-26 के लिए
संबंधित दुकान के पूर्व लाइसेंसधारी थे।
उन्होंने 16 फरवरी 2026 को दुकान के नवीनीकरण के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन विभाग ने आवेदन स्वीकार नहीं किया।
याचिका में आरोप लगाया गया कि अगले ही दिन 17 फरवरी 2026 को नियमों को दरकिनार करते हुए दुकान का आवंटन दूसरे पक्ष को कर दिया गया।
लॉटरी प्रक्रिया नहीं अपनाने का आरोप
याचिका में कहा गया कि आबकारी नीति के अनुसार यदि किसी दुकान का नवीनीकरण नहीं होता है
तो उसका आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए।
लेकिन इस मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
साथ ही आरोप लगाया गया कि एक्साइज कमिश्नर ने नियमों की अनदेखी करते हुए एक कैबिनेट मंत्री के
ओएसडी और पीआरओ को लाइसेंस जारी कर दिया, जबकि दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं।
विभागीय कार्रवाई की मांग
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और संबंधित अधिकारियों
के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है। मामले में अगली सुनवाई अब एक सप्ताह बाद होगी।

















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