अदालत में सुनाई 2 साल की कैद और 30 लाख जुर्माने की सजा
श्रीनगर के व्यवसायी के साथ कर रहा था जालसाजी
माल खरीदने के बाद नहीं लौटा रहा था रकम
रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
श्रीनगर। व्यापारी के साथ ठगी करने के एक अभियुक्त को अदालत ने दो साल सश्रम कारावास और 30 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
विस्तार
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नजीबाबाद निवासी जावेद हुसैन पुत्र अफसर हुसैन मार्च 2022 में श्रीनगर गढ़वाल के व्यापारी शिवम् कंप्यूट्रॉनिक्स से मिला। उन्होंने बड़ी मात्रा में कंप्यूटर, प्रिंटर तथा टेब की डिमांड उनसे की और यह आश्वासन दिया कि समय पर भुगतान कर दिया जाएगा।
मार्च से अप्रैल के बीच उक्त ठग ने शिवम् अग्रवाल से लगभग 1.50 से 2 करोड़ तक का सामान खरीदा, जिसकी कई किश्तों का भुगतान मई 2022 तक किया गया, लेकिन मई माह के बाद जावेद अचानक इस बात से मुकर गया कि उसका शिवम् के साथ कोई लेन-देन भी है, जबकि अभी भी जावेद को शिवम् अग्रवाल के 23,46,746 रूपयों का भुगतान करना शेष था।
कई बार आग्रह के बाद जब जावेद नहीं माना, तो व्यापारी शिवम् अग्रवाल की पत्नी ने पुलिस में इस मामले की शिकायत की। इस शिकायत पर जावेद ने शिवम् अग्रवाल के साथ समझौता किया और 28 जुलाई 2022 को कैनरा बैंक का एक चेक दिया। इस चेक को जब बैंक में लगाया गया, तो यह पर्याप्त धनराशि न होने पर बाउंस हो गया।
इसके बाद 27 अगस्त 2022 को शिवम् अग्रवाल ने जावेद को 15 दिन के भीतर भुगतान किए जाने के संदर्भ में नोटिस भी दिया, लेकिन आरोपी जावेद भुगतान के लिए नहीं माना और यही कहता रहा कि उसकी कोई देनदारी शेष नहीं है।
अंततः सितंबर 2022 में शिवम् ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीनगर गढ़वाल की अदालत में केस दायर किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने जावेद को दोषी करार देते हुए 30 लाख के अर्थदंड के साथ ही दो साल कैद की सजा भी सुनाई है।