1 सितंबर 2025 से नियम हुआ प्रभावी
भारत सरकार ने 1 सितंबर 2025 से इमिग्रेशन और विदेशियों से संबंधित नए नियमों को लागू कर दिया है। इससे पहले, 4 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद द्वारा पारित इस विधेयक को मंजूरी दी थी।
यह नया कानून चार पुराने कानूनों की जगह लेता है और विदेशियों के प्रवेश, निवास, आवाजाही और निकासी को नियंत्रित करता है।
इस नए कानून के तहत, Bureau of Immigration (BOI) को इमिग्रेशन से जुड़े मामलों में अधिकृत एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
BOI अब विदेशियों की पहचान, उनकी आवाजाही पर निगरानी, डिपोर्टेशन, और इमिग्रेशन डेटाबेस के रखरखाव का जिम्मा संभालेगा। यह एजेंसी राज्यों के साथ समन्वय करके इन कार्यों को अंजाम देगी।
बायोमेट्रिक डेटा संग्रहण
नए कानून के तहत, विदेशियों का बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट और आंखों का स्कैन एकत्रित किया जाएगा। पहले यह प्रावधान कुछ वीजा श्रेणियों तक ही सीमित था, लेकिन अब यह सभी विदेशियों के लिए अनिवार्य होगा। यह कदम इमिग्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
अब से, शैक्षणिक संस्थानों को Foreigners Regional Registration Office (FRRO) को अपने यहां पढ़ रहे सभी विदेशी छात्रों की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, उन्हें छात्रों की उपस्थिति और शैक्षणिक प्रदर्शन की सेमेस्टरवार रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। यह कदम छात्रों की निगरानी और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।
रिसॉर्ट और क्लबों पर कार्रवाई
नए नियमों के तहत, BOI ऐसे रिसॉर्ट, क्लब या मनोरंजन स्थलों को बंद करवा सकती है जहां अवांछनीय विदेशियों का आना-जाना होता है।
यह कार्रवाई उन विदेशियों के लिए भी लागू होगी जो अपराधों में लिप्त होते हैं या अवैध प्रवासी होते हैं। एक बार बंद होने के बाद, मालिक बिना अनुमति के नया होटल या क्लब नहीं खोल सकते।
एयरलाइन कंपनियों और समुद्री जहाजों को BOI को विमान या जहाज के उड़ान भरने के बाद सभी यात्रियों और क्रू की जानकारी देनी होगी। यह कदम यात्रियों की निगरानी और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
नए कानून में जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है।
यह सजा कम से कम 2 साल की होगी, और जुर्माना कम से कम 1 लाख रुपये होगा। यह कदम सीमा सुरक्षा और इमिग्रेशन प्रक्रिया की गंभीरता को दर्शाता है।

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