विरोध प्रदर्शन करने पर लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि डल्लेवाल को प्रदर्शनकारियों को कानून के तहत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजी करना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को कोई असुविधा न होने पाए।

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 2 दिसम्बर को पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं से कहा कि ‘वे प्रदर्शनकारी किसानों को राजमार्गों को बाधित न करने और लोगों को असुविधा न पहुंचाने के लिए मनाएं।’ दरअसल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की सदस्यता वाली पीठ ने सुनवाई की।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने कहा कि ‘हमने देखा कि उन्हें (डल्लेवाल) रिहा कर दिया गया है और उन्होंने शनिवार को एक साथी प्रदर्शनकारी को भी आमरण अनशन समाप्त करने के लिए राजी किया है’।

पीठ ने कहा कि किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों को अदालत ने नोट कर लिया है और इन पर विचार किया जा रहा है। पीठ ने डल्लेवाल की ओर से पेश वकील गुनिन्दर कौर गिल से कहा, ‘लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि लोगों को असुविधा न होने पाए‘।’

आप सभी जानते हैं कि खनौरी सीमा पंजाब के लिए जीवन रेखा है’। हम इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि विरोध सही है या गलत’।’ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ‘डल्लेवाल प्रदर्शनकारियों को कानून के तहत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजी कर सकते हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो।’ पीठ ने कहा कि इस समय वे डल्लेवाल की याचिका पर विचार नहीं कर रही है, लेकिन वे बाद में संपर्क कर सकते हैं। 

खनौरी बॉर्डर पर किसान कर रहे विरोध प्रदर्शन

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 26 नवंबर से पंजाब-हरियाणा सीमा पर खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन शुरू किया था। हालांकि आमरण अनशन शुरू करने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने उन्हें धरना स्थल से जबरन हटा दिया और लुधियाना के अस्पताल में भर्ती करा दिया।

बीते शुक्रवार शाम में डल्लेवाल को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 30 नवंबर को डल्लेवाल ने फिर से खनौरी बॉर्डर पर आकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान 13 फरवरी से ही खनौरी और शंभु बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं।

ये मांगें हैं किसानों की

किसानों की मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की बहाली और 2020-21 में पिछले विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देना शामिल है।

अदालत ने कहा कि दल्लेवाल को रिहा कर दिया गया है और उन्होंने एक अन्य प्रदर्शनकारी को अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए सफलतापूर्वक राजी कर लिया है।

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