पश्चिम बंगाल में भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े एक प्रमुख सन्यासी और हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित स्वामी प्रदीप्तानंद उर्फ कार्तिक महाराज पर गंभीर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है।
महिला ने दावा किया है कि उसे नौकरी का झांसा देकर कई बार बलात्कार किया गया और जब वह गर्भवती हुई तो उसे जबरन गर्भपात के लिए मजबूर किया गया।
कौन हैं स्वामी प्रदीप्तानंद
स्वामी प्रदीप्तानंद, जो कार्तिक महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं, भारत सेवाश्रम संघ की बेलडांगा इकाई (मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल) से जुड़े हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर उन्हें “पद्म श्री” से सम्मानित किया गया था।
वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी भूमिका भी चर्चा में रही थी जब उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कथित रूप से भाजपा का पक्ष लेने का संकेत दिया।
उनके कुछ बयान जैसे “मोहनदास गांधी को राष्ट्रपिता मानना भारत का दुर्भाग्य है” और “हिंदुओं को रोमांटिक कृष्ण नहीं, चक्रधारी कृष्ण की पूजा करनी चाहिए” जैसे विवादों के चलते वे पहले भी सुर्खियों में रहे हैं।
महिला ने लगाए आरोप
महिला का आरोप है कि 2012-13 में उसने भारत सेवाश्रम संघ में नौकरी के लिए आवेदन किया था। स्वामी ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे शिक्षक की नौकरी मिल जाएगी। इस दौरान उसे चाणक आदिवासी बालिका विद्यालय के हॉस्टल की चौथी मंजिल पर रहने की व्यवस्था दी गई, जहां कथित रूप से स्वामी ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया।
FIR के अनुसार, जून 2013 में जब महिला गर्भवती हो गई, तो उसे बहरामपुर के एक निजी अस्पताल में जबरदस्ती गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया। गर्भपात के बाद उसे हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया, यह कहकर कि अब वह घर से काम कर सकती है, लेकिन कुछ ही समय बाद वेतन भी रोक दिया गया।
महिला ने दावा किया कि जब उसने हाल ही में (12 जून 2025) स्वामी से संपर्क किया, तो उन्होंने मिलने को कहा। लेकिन अगले दिन जब वह मिलने निकली, तो दो लोगों ने उसे जबरन चारपहिया वाहन में बैठाया और थोड़ी दूरी पर चलती SUV से धक्का दे दिया। साथ ही चेतावनी दी कि वह दोबारा महाराज से संपर्क करने की कोशिश न करे।
बदनाम करने की साजिश: स्वामी प्रदीप्तानंद
स्वामी प्रदीप्तानंद ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने मीडिया से कहा-“यह एक सोची-समझी साजिश है, जो मेरे नाम और प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। हमारे आश्रम में कई महिलाएं और महिला शिष्याएं हैं जो मेरी मां के समान आदर करती हैं। आप चाहें तो शिकायतकर्ता के परिवार से भी बात कर सकते हैं।”
पुलिस का बयान: जांच प्रारंभ, FIR दर्ज
मुर्शिदाबाद के नबग्राम थाने में महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 313 (गर्भपात के लिए बाध्य करना), 506 (धमकी देना) जैसी गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।