Cabinet Meeting: विद्युत सुरक्षा विभाग में 80 पदों के सृजन पर अनुमोदन


उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण को मंजूरी
रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विद्युत सुरक्षा विभाग के पदीय ढांचे के विभागीय प्रस्ताव के सापेक्ष मंत्रिमंडल ने 80 का सृजन व पुनर्गठन पर अनुमोदन प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण को मंजूरी दे दी है। गौरतल है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद यह धामी कैबिनेट की पहली बैठक थी, जिसमें एक दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी।
शनिवार 22 जून को आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में एकीकृत परिवहन प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। अब प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को दुरूस्त करने के लिए इस प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद काम किए जा सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में बिजली, पानी की योजनाओं को भी इसी प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी।

ये हैं कैबिनेट के महत्त्वपूर्ण निर्णय
1- विद्युत सुरक्षा विभाग के कार्यों को समयब( रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विभागीय कार्यों का जनपदों के आधार पर निर्धारण करते हुए वर्तमान पदीय ढांचे में सृजित 65 पदों के सापेक्ष 123 पदों को पुनर्गठित किये जाने विषयक विभागीय प्रस्ताव के सापेक्ष मंत्रिमण्डल द्वारा 80 पदों के सृजन प्रस्ताव एवं पुनर्गठन पर अनुमोदन प्रदान किया गया। यह निर्णय 20 जुलाईई 2023 को हुईईचमोली स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट दुघर्टना के आलोक में लिया गया।

2- उत्तराखण्ड राज्य में शहरी परिवहन के विकास, संचालन, रखरखाव, निगरानी और पर्यवेक्षण को विनियमित करने के लिए ‘उत्तराखण्ड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक, 2024’ को मंजूरी। विधेयक का ड्राफ्ट् डवभ्न्। के दिशा-निर्देशों एवं केरल राज्य के मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अधिनियम, 2019 के आधार पर तैयार किया गया है।

3- प्राधिकरणों में लिपिक वर्ग तथा वैयक्तिक सहायक संवर्ग में भर्ती हेतु नियमावली को मंजूरी नहीं है, जिस कारण प्राधिकरणों में सृजित सीधी भर्ती के पदों पर चयन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इसलिए आवास विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न प्राधिकरणों में मिनिस्टिरियल वर्गीय संवर्ग में केन्द्रीयित एवं अकेन्द्रीयित सेवा के संबंध में कार्मिक विभाग की नियमावलियों को अंगीकृत किये जाने तथा नियुक्ति प्राधिकारी नियत किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया।
4- उत्तराखण्ड वित्त सेवा के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित वित्त अधिकारियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
5- राज्य सरकार के कार्मिकों के वेतन खातों को कारपोरेट सेलरी एकाउन्ट / पैकेज की सुविधा प्रदान किये जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया।
राज्य सरकार के कार्मिकों को कॉरपोरेट सेविंग बैंक सेलरी पैकेज के अन्तर्गत लाभ उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड के राजकीय कार्मिक, जिनको कोषागार द्वारा विभिन्न अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाता है, उनको कॉरपोरेट सेलरी पैकेज का लाभ उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रथम चरण में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षर किये जाने संबंधी प्रसताव को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।

6- उत्तराखण्ड में पर्यटन के क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिये जाने हेतु उद्यमियों के लिये नये अवसरों के सृजन एवं पर्यटन व्यवसाय के लिये निवेशकर्ताओं की सुगमता के लिए एकल खिड़की प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन नीति-2018 को मंजूरी दी गई थी।
उक्त पर्यटन नीति में उद्योगों को कई श्रेणी में विभाजित किया गया था। उक्त नीति के अन्तर्गत श्रेणी ।, ठ एवं ठ$ में ैळैज् की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का 5 वर्ष तक का प्राविधान था तथा 5 वर्ष के पश्चात् 90, 75 एवं 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति कितने वर्षों तक की जायेगी, इसका कोई उल्लेख नहीं था। इसको संशोधित करते हुए 5 वर्ष के पश्चात् ैळैज् की 90, 75 एवं 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति अगले 5 वर्षों तक के लिए किया गया है। इसी प्रकार लार्ज प्रोजेक्टस, मेगा प्रोजेक्टस एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस में ैळैज् की 30, 50, 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 10 वर्ष किए जाने की समय सीमा को मंजूरी दी गई।

7- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु मोबाइल इकाइयां फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के संचालन हेतु आउटसोर्स पदों के सृजन के सम्बन्धी प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा किया गया अनुमोदित।
भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के मध्य हुये एम.ओ.यू. के अन्तर्गत भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से सचल खाद्य विश्लेषणशालाओं ;फूड सेफ्टी ऑन व्हील्सद्ध का संचालन किया जाना है। उक्त के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों का परीक्षण किये जाने हेतु आम नागरिकों को जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु 08 आउटसोर्स पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

8- राज्य में फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को सुदृढ़ किये जाने तथा राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला रूद्रपुर में खाद्य नमूनों का दबाव अधिक होने एवं मानव संसाधन की कमी के दृष्टिगत विश्लेषणशाला का अवसंरचनात्मक भौतिक एवं संस्थागत विस्तार किये जाने हेतु गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत देहरादून में खाद्य विश्लेषणशाला स्थापित किये जाने एवं विश्लेषणशाला हेतु 13 पदों के सृजन को मंजूरी।

9- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के सहयोग से पारिवारिक न्यायालयों के मामलों पर जनपद देहरादून में दिनांक 06 एवं 07 अप्रैल, 2024 को आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन के आयोजन में सम्बन्धित फर्म / संस्था द्वारा व्यय की गई धनराशि के भुगतान हेतु अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) में शिथिलीकरण/ छूट प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा किया गया अनुमोदित किया गया।

10- सहकारी समितियों में परिवारवाद को समाप्त करने, सहकारी समितियों की प्रबन्धन समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी करने एवं समिति के कार्यों में गुणवत्ता व कार्यकुशलता में वृ( करने के साथ ही उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति के सदस्य व सभापति पद पर महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, 2004 के नियम-80, 81, 415, 456, 470-क एवं 473 तथा उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018 के नियम-28 एवं 47 में संशोधन किये जाने के संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई।

11- जनपद देहरादून के अन्तर्गत महासू देवता का मास्टर प्लान के तहत सुनियोजित विकास किये जाने हेतु परिसर में अधिवास कर रहें परिवारों को विस्थापित किये जाने हेतु कैबिनेट द्वारा नीति विषयक निर्णय को मंजूरी दी गई।

12- उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्ट्रीयल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 को मंजूरी तथा विशेषज्ञ डॉक्टर की सेवाअवधि 65 वर्ष किये जाने का कैबिनेट ने निर्णय लिया।

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