रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरित जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनके केस को बड़ी बेंच के लिए भी भेजा है। जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब केजरीवाल जमानत पर रहेंगे।
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CM अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार, 12 जुलाई 2024 को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन वे अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद अंतरिम बेल देते हुए केस को बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है।
याचिका में दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई। कोर्ट ने इस याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। इससे पहले पीठ ने 17 मई को पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे, ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। आम आदमी पार्टी प्रमुख ने दिल्ली हाईकोर्ट के 09 अप्रैल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और बार-बार समन भेजने और जांच में शामिल होने से इंकार करने के बाद ईडी के पास विकल्प नहीं बचे थे।