अवमानना मामले में 4 हफ्ते में मांगा जवाब
Delhi High Court ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal समेत छह
आरोपियों के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर सुनवाई करते हुए सभी को नोटिस जारी किया है।
चार हफ्ते में मांगा जवाब
जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी आरोपियों को चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
कोर्ट ने कंटेंट सुरक्षित रखने को कहा
हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि कथित अवमाननापूर्ण कंटेंट को सुरक्षित रखा जाए।
पहले भी जारी हुआ था नोटिस
इससे पहले 14 मई को जस्टिस Swarn Kanta Sharma की बेंच ने केजरीवाल समेत छह नेताओं को अवमानना का नोटिस जारी किया था।
इनमें Sanjay Singh, Manish Sisodia, Saurabh Bharadwaj, विनय मिश्रा और दुर्गेश पाठक शामिल हैं।
सुनवाई से अलग हुई थीं जस्टिस शर्मा
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बाद में इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था और केस दूसरी बेंच को सौंप दिया गया था।
कोर्ट ने सोशल मीडिया कैंपेन पर जताई चिंता
जस्टिस शर्मा ने कहा था कि कोर्ट के बाहर सोशल मीडिया के जरिए एक समानांतर नैरेटिव चलाया गया।
उन्होंने इसे सुनियोजित और संगठित अभियान बताया था।
न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने का आरोप
कोर्ट ने कहा था कि सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए सिर्फ एक जज नहीं बल्कि पूरी न्यायपालिका को निशाना बनाया गया।
अदालत के अनुसार कुछ लोगों के पास राजनीतिक शक्ति भी है और संपादित वीडियो प्रसारित किए गए।
सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय चलाया अभियान
जस्टिस शर्मा ने कहा था कि फैसले के खिलाफ आरोपियों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प था, लेकिन इसके बजाय सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया।
आबकारी घोटाले से जुड़ा है मामला
गौरतलब है कि 20 अप्रैल को जस्टिस शर्मा ने दिल्ली आबकारी मामले में बरी करने के आदेश के खिलाफ Central Bureau of Investigation की याचिका पर सुनवाई से हटने की केजरीवाल की मांग खारिज कर दी थी।
















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