ISI मार्क न होने पर लगेगा जुर्माना
रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
किचन में इस्तेमाल होने वाले स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम के बर्तनों का राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना जरूरी कर दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो का कहना है कि यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा और प्रोडक्ट की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
भारतीय मानक संस्थान (ISI) ने चिह्न को निर्धारित किया है। ये उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा का आश्वासन देता है। BIS के अनुसार, आदेश में ऐसे किसी भी स्टेनलेस स्टील या एल्युमीनियम बर्तनों के विनिर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है जिन पर BIS स्टैंडर्ड का मार्क न हो।
14 मार्च को ही बर्तनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था ISI मार्क
भारतीय मानक ब्यूरो (BSI) ने शुक्रवार को कहा कि ये कदम उपभोक्ता सुरक्षा और उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 14 मार्च को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी कर किचन में इस्तेमाल होने वाले इन बर्तनों के लिए ISI मार्क अनिवार्य कर दिया था।
आदेश का अनुपालन न करने पर जुर्माना
बयान में कहा गया, आदेश का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो उपभोक्ता सुरक्षा तथा उत्पाद अखंडता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह कदम BIS द्वारा किचन के सामान के लिए हाल ही में तैयार किए गए व्यापक मानकों के अनुरूप है, जिसमें स्टेनलेस स्टील के लिए आईएस 14756:2022 और एल्युमीनियम के बर्तनों के लिए आईएस 1660:2024 शामिल हैं।
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