रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
उत्तराखण्ड में सामान्य निर्वाचन, 2024 के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। नामांकन कर चुके उम्मीदवारों के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च होगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 30 मार्च 2024, 3 बजे नामांकन वापसी तक आवेदन किया जा सकता है। https://regionalreporter.in/dead-body-of-youth-who-had-gone-to-play-holi-in-champawat/
पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पे्रस को बताया कि राज्य में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। इसमें टिहरी लोकसभा सीट में 11, गढ़वाल लोकसभा सीट में 13, अल्मोड़ा लोकसभा सीट में 8, नैनीताल लोकसभा सीट में 10 तथा हरिद्वार लोकसभा सीट में 14 नामांकन हुए हैं, जबकि हरिद्वार लोकसभा सीट में तकनीकि कारणों से 7 नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वैध पाए गए नामांकन पत्रों में यदि कोई प्रत्याशी नाम वापस लेना चाहे तो 30 मार्च 2024 सायं 3 बजे तक नामांकन वापस के लिए आवेदन कर सकता है।
सर्विस वोटर्स की निर्वाचक नामावलियां तैयार
सर्विस वोटर के लिए राज्य में जो आवेदन प्राप्त हुए थे, उनके निर्वाचक नामावलियां तैयार हो गई हैं, इसके आधार पर 93187 सर्विस वोटर दर्ज हुए हैं, जिनमें 90 हजार 554 पुरुष एवं 2633 महिला सर्विस वोटर दर्ज किये गये हैं।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के माइग्रेंट वोटर्स भी अपना पोस्टल बैलट के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं। उसका प्रारूप फॉर्म 12C होगा। यदि वे फिजिकली वोट के लिए अनुरोध करते हैं, तो उनके लिए फॉर्म M होगा। यह जानकारी माइग्रेंट वोटर्स को उनके चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ई.आर.ओ.) के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। ये व्यक्ति अपने आवेदन पत्र जहां पर वे अभी निवास कर रहे हैं, वहां पर यह कार्यवाही करनी है। इन परिवारों एवं व्यक्तियों से जो अपना फाॅर्म 12C और फाॅर्म M जमा करना चाहते हैं, संबंधित ई.आर.ओ. कार्यालय में जाकर तीन डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। पहला डाॅक्यूमेंट फाॅर्म M या फाॅर्म 12C में से कोई एक। दूसरा जहां पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं, वहां का रेजीडेंस प्रूफ और तीसरा रिलीफ कमिश्नर से प्राप्त माइग्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य कोई अभिलेख। इन अभिलेखों को जमा करने के उपरान्त राज्य के ई.आर.ओ इन आवेदन पत्रों को ऑनलाईन मोड से संबंधित ई.आर.ओ को भेजेंगे, जो जम्मू और कश्मीर राज्य में होंगे। यह सुविधा केवल तीन लोकसभा क्षेत्रों श्रीनगर, अनन्तनाग और बारामुला के लिए उपलब्ध होंगे