रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
कृषि विभाग में उपनल से तैनात 20 सहायक लेखाकारों को हटाए जाने के आदेश को रद्द करने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बीते बुधवार बहाली के आदेश किए हैं।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी तथा न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्य सरकार बनाम किशन सिंह से संबंधित एसएलपी में अंतिम निर्णय करने तक उक्त उपनल कर्मियों के बहाली के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि नियत की है।
उपनल के माध्य से तैनात सहायक लेखाकार अजय कनवाल तथा अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सहायक लेखाकार के पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की।
लेकिन इन भर्तियों में उक्त पदों पर वर्षों से तैनात उपनल कर्मियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई, जबकि उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उन्हें कोई फौरी राहत नहीं दी।
इसी बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया तथा लोक सेवा आयोग के माध्यम से उन्हीं पदों के लिए विज्ञप्ति हुई।
विज्ञप्ति जारी होने के साथ ही 27 फरवरी को उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। सेवा समाप्ति से पूर्व ही अजय कनवाल तथा साथी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुके हैं। जिसमें मामले पर सुप्रीम कोर्ट पर स्टे आदेश किया है।
सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के आधार पर अजय कनवाल तथा अन्य ने एकलपीठ के आदेश को विशेष अपील दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी।
याचिका में कहा गया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के बाद भी उनकी सेवा क्यों समाप्त की गई। इसी विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उपनल कर्मियों की बहाली के आदेश दे दिए हैं साथ ही 28 अगस्त को सुनवाई की तिथि घोषित की है।