दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर
रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
आखिरकार न्यायाधीश सूर्यकांत, दीपांकर दत्त तथा के. वी. विश्वनाथन की बैंच ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 12 अक्टूबर 2022 के फैसले को बरकरार रखते हुए सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों के नियम पर मुहर लगा दी है https://regionalreporter.in/list-of-bjp-candidates-from-up-released/
इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए भी दो बच्चों के नियम को मंजूरी दी थी कोर्ट का कहना है कि ये नियम सरकार की नीति बनाने के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इसमें न्यायपालिका को दखल देने की आवश्यकता नहीं है
राजस्थान के पूर्व सैनिक रामजी लालजाट की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान की मूलभावना के अनुसार सही है