पूर्वोत्तर में की 06 सिम की सीमा की निश्चित
रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
टेलीकाॅम सेक्टर में बुधवार को बहुत बड़ा बदलाव हो गया है. ‘टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023’ 26 जून से देश में लागू हुआ. ये कानून (Telecommunication Act 2023) पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पास हो गया था.
इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक अपनी जिंदगी में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा. इससे ज्यादा सिम खरीदने पर 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा. वहीं, फर्जी तरीके यानी किसी दूसरे की आईडी पर सिम लेने पर 3 साल की जेल होगी. 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा.
दो कानूनों को रिप्लेस करेगा ये लाॅ
यह कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा. अभी इसी कानून से टेलीकाॅम सेक्टर को कंट्रोल किया जाता है. ये नया कानून ‘द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933’ को भी रिप्लेस करेगा. साथ ही साथ ये TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा.
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में कुल 62 सेक्शन होंगे
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पिछले साल 20 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था. 21 दिसंबर को ये राज्यसभा से पास हुआ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून में बदल गया था. इसे 26 जून से लागू किया गया है. इस कानून में कुल 62 सेक्शन हैं, लेकिन अभी के लिए 39 सेक्शन ही लागू किए गए हैं.
कौन-कौन से सेक्शन हो रहे लागू
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 बुधवार से प्रभावी हो गई हैं. इन धाराओं में कानून के पैरामीटर्स, पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की सेफ्टी, डिजिटल भारत निधि, इनोवेशन और टेक्नोलाॅजी डेवलपमेंट, यूजर्स की सेफ्टी, क्राइम जैसे चैप्टर कवर किए गए हैं.
जरूरत पड़ी तो मैसेजेज को रोक सकेगी सरकार
नए टेलीकॉम लाॅ में सरकार को जरूरत पड़ने पर नेटवर्क सस्पेंड करने और आपके मैसेजेस को Intercept (अवरोध) करने का अधिकार मिल गया है. जंग जैसी स्थिति में सरकार को ऐसा करने की अनुमति है.
सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकाॅम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकेगी. या उसे जब चाहे और जितने वक्त तक चाहे सस्पेंड कर सकेगी. सरकार जनहित या पब्लिक सेफ्टी की जरूरतों या पब्लिक इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी मैसेज का ट्रांसमिशन रोक सकती है.