रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
यहाँ एक गांव के युवक ने 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो कि अकेले रहती थी, उनके घर में घुसकर मारपीट करके दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
जिला सत्र न्यायालय पिथौरागढ़ ने 80 वर्षीय वृद्धा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी पर 71 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी पद दोषी को पांच वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पडे़गा।
विस्तार
बता दें कि मामला पिथौरागढ़ जिले के जाजरदेवल थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने घर पर अकेले रहती थीं। 8 फरवरी 2023 को गांव के ही मुकेश सिंह बिष्ट ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर जब आस-पास के लोग घर की तरफ दौड़े तो आरोपी मौके से भाग गया।
परिजनों की तहरीर पर जाजरदेवल थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 376 (2), 450 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी डीजीसी फौजदारी प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने की।
अब पूरे मामले में सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने गवाहों और सबूत के आधार पर आरोपी मुकेश सिंह बिष्ट को दोषी पाया है। न्यायालय ने मुकेश सिंह बिष्ट को आईपीसी की धारा 323 के अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई।
वहीं, दोषी को धारा 450 के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
इसके साथ धारा 376 (2) के लिए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।