स्टेट ब्यूरो
उत्तर प्रदेश की सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें देशविरोधी पोस्ट किए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है।
इतना ही नहीं अब सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
जानकारी के अनुसार, योगी सरकार अपनी जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यह नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है।
इस पॉलिसी में अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कॉन्टेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।
8 लाख का मिलेगा विज्ञापन
बताया जा रहा है कि इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत विज्ञापन का लाभ लेने के लिए एजेंसी और फर्म को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर बांटा गया है- 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 30 हजार रुपये प्रति महीना। इसके अलावा यूट्यूब वीडियो शॉट और पॉडकास्ट भुगतान करने के लिए 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये तक रखा गया है।
देशविरोधी पोस्ट पर 3 साल से लकेर उम्रकैद तक की सजा
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत देशविरोधी पोस्ट डालने पर 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। वहीं अभद्र एवं अश्लील पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सरकार का मानना है कि कुछ लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं। इसीलिए सरकार ने इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया है।