रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में CM अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार, 13 सितंबर को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपये के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दे दी।
आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को इस मामले में पिछले साल अक्टूबर में पहली बार पूछताछ के लिए समन भेजा गया, फिर कई समन भेजे गए। आखिरकार मार्च में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। शराब नीति केस में ED ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।
केजरीवाल पर वही शर्ते रहेंगी जो ईडी के केस में मिली बेल के दौरान थीं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने CM केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना था पर कहा कि किसी भी नेता को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि FIR अगस्त, 2022 में दर्ज की गई थी और 4 चार्जशीट दायर की जा चुकी हैं और ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और 17 आरोपियों की जांच की जानी है। निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की संभावना नहीं है।
केजरीवाल जमानत मंजूर करने के लिए तीन शर्तों को पूरा करते हैं और हम तदनुसार बेल का आदेश देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चार्जशीट दाखिल करना क्या इन परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण है? इस संबंध में, हम अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट तक सीमित नहीं कर रहे हैं। हम अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।
ईडी शर्तों के साथ आएंगे बाहर CM केजरीवाल
- केस की मेरिट पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे
- NCCSA की बैठक भी नहीं कर पाएंगे।
- सरकारी काम करने, दफ्तर जाने, केस पर टिप्पणी करने पर रोक
- वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे
- वह दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे
5 सिंतबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 5 सिंतबर को केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जमानत की मांग करते हुए कहा है कि सीबीआई ने इस मामले में दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कठोर कानून में केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इस मामले में अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और केजरीवाल से समाज को खतरा नहीं है और उनके भागने का कोई अंदेशा नहीं है लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए।