उत्तराखंड में अब उप रजिस्ट्रार नहीं करेंगे विवाह व तलाक के पंजीकरण

रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो

Uniform Civil Code : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के दृष्टिगत इसमें शामिल प्रावधानों को लेकर नियमावलियों को अब तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। विवाह और तलाक के पंजीकरण की कार्रवाई ऑनलाइन होगी और समान नागरिक संहिता पोर्टल के माध्यम से संपादित की जाएगी।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) की नियमावली लागू होने पर विवाह और तलाक के पंजीकरण निकाय स्तर से किए जाएंगे। इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी विवाह और तलाक के पंजीकरण कराने के लिए सक्षम होंगे।

इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना अनुमोदन दिया है। अभी तक दोनों पंजीकरण उप रजिस्ट्रार द्वारा किए जाते हैं, जिसके लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है और प्रक्रिया भी आसान नहीं होती।

UCC लागू होने के साथ विवाह और तलाक का ब्यौरा सरकार के पास शीघ्रता से पहुंचना जरूरी है, इसलिए UCC के प्रावधानों से संबंधित विवाह, तलाक, वसीयत आदि प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जा रहा है।

वित्त मंत्री अग्रवाल ने बताया कि अब निकायों के सक्षम अधिकारी ही उप रजिस्ट्रार के दायित्व का निर्वाह करेंगे। इसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। पंजीकरण की कार्यवाही ऑनलाइन की जाएगी, जो UCC पोर्टल के माध्यम से संपादित होगी। निकाय स्तर पर एकत्रित किए जाने वाले डाटा को केंद्रीयकृत डाटा के रूप में जमा किया जाएगा। इस कार्य के लिए सक्षम अधिकारी को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

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