दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 लागू होने से इन चीजों पर लगी रोक

दिल्ली सरकार ने GRAP-4 लागू करने का आदेश जारी किया। सभी संबंधित विभागों को आदेश भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप चरणों के तहत प्रदूषण निवारक उपायों को लागू करने में देरी पर दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से सवाल किया था।

प्रदूषण में चिंताजनक वृद्धि रोकने के लिए कड़े कदम उठाने में विलंब पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद ऐसे में सरकार की ओर से Graded Response Action Plan(Grap-4) को लागू कर दिया गया है, जिससे कुछ चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है, तो कुछ चीजों को शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है।

 दिल्ली में अब क्या-क्या बैन?

  • ग्रेप-4 में एनसीआर के स्कूल 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं की संचालन ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर कक्षाओं का फिजिकल संचालन स्थगित कर दिया गया है। 
  • राज्य सरकारें सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने के लिए कह सकती है। वहीं, 50 फीसदी घर से काम कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकारें आदेश जारी कर सकती हैं।
  • राज्य सरकारें अन्य आपातकालीन उपायों पर भी गौर सकती हैं। इसमें ऑड-इवन आधार पर गाड़ियों का रोड पर चलने की अनुमति देना, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना व गैर आपातकालीन कमर्शियल गतिविधियों को बंद करना शामिल है। 
  • केंद्र सरकार के कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है।
  • दिल्ली में ट्रकों की प्रवेश पर अनुमति लगा दी गई है। हालांकि, यहां जरूरी सामाने ले जाने वाले और जरूरी सेवाओं वाले ट्रकों को राहत दी गई है। साथ ही, बीएस-6 डीजल और सीएनजी व एलएनजी चलित ट्रक दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं।
  • दिल्ली से बाहर पंजीकृत लाइट कमर्शियल व्हीकल को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि, यहां जरूरी सेवा और सामान वाले वाहनों को राहत दी गई है। साथ ही, ईवीएस, बीएस-6 और सीएनजी चलित वाहन दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं।
  • ग्रेप-4 के साथ किसी भी प्रकार के फ्लाईओवर, पुल, हाईवे, पावर ट्रांसमिशन या पाइपलाइन कार्यों के निर्माण कार्यों पर ग्रेप-3 की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा।
  • बच्चों, बुजुर्गों व अन्य ऐसे मरीज, जो कि दिल व सांस संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें घर से बाहर न जाने की सलाह दी गई है।

कितना प्रदूषण खतरनाक

ग्रैप के तहत दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता को चार अलग-अलग चरणों में वर्गीकृत किया गया है: पहला चरण – ‘खराब’ (एक्यूआई 201-300), दूसरा चरण – ‘बहुत खराब’ (एक्यूआई 301-400), तीसरा चरण – ‘गंभीर’ (एक्यूआई 401-450) और चौथा चरण- ‘अत्यंत गंभीर’ (एक्यूआई 450 से ऊपर)।

केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति ने ग्रैप के चौथे चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर के लिए कड़े प्रदूषण नियंत्रण उपायों की रविवार को घोषणा की, जो सोमवार सुबह आठ बजे से प्रभावी हो गए। ग्रैप के चौथे चरण के तहत ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं पर अस्थायी रोक शामिल है।

457 पहुंचा एक्यूआई

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने यह आदेश तब जारी किया, जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रविवार को ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली में एक्यूआई शाम चार बजे 441 दर्ज किया गया, जो प्रतिकूल मौसम के कारण शाम सात बजे तक बढ़कर 457 हो गया।

आदेश के मुताबिक, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या स्वच्छ ईंधन (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल/इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), सीएनजी वाहनों और बीएस-VI डीजल वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहन भी प्रतिबंध के दायरे में होंगे।

https://regionalreporter.in/himalayas-are-snowless-in-kedar-valley/
https://youtu.be/kYpAMPzRlbo?si=3lfKKUXvJ4B2Rs4m
    Website |  + posts

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    error: