नैनीताल व हरिद्वार जिलाधिकारी पर याचिका दर्ज
रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
नैनीतालः नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल और हरिद्वार जिले के जिलाधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। दोनों ही डीएम को चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई। हल्द्वानी निवासी भुवन चंद्र पोखरिया ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि बरसात के समय नदियां उफान पर रहती है। नदियों के मुहाने बंद होने के कारण बाढ़ व भू-कटाव जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है है। जिसके चलते आबादी क्षेत्र मे जलभराव होता है।
नदियों का चैनलाइजेशन नहीं होने पर नदियां अपना रुख आबादी की तरफ कर कर देती हैं। जिसकी वजह से रुड़की, रामनगर, उधमसिंह नगर, हरिद्वार व देहरादून में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। https://regionalreporter.in/jila-nirvachan-adhikari-sonika/
आबादी क्षेत्रों में बाढ़ आने का मुख्य कारण सरकार की लापरवाही है। नदियों के मुहानों पर जमा गाद, बोल्डर व मलबा नहीं हटवाया गया । अवमानना याचिका में कहा गया कि सरकार ने उच्च न्यायालय के 14 फरवरी 2023 के आदेश का पालन नहीं किया गया। जिसकी वजह से प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई और सरकार को एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार संबंधित विभागों को साथ लेकर नदियों से गाद, मलबा व बोल्डर हटाकर उन्हें चैनलाइजेशन करे ताकि बरसात में नदियों का पानी बिना रूकावट के बह सके। लेकिन, अभी तक सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। जबकि कुछ माह बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा।