सोमवार,09 सितम्बर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग संपन्न हुई। इस बैठक में हेल्थ इश्योरेंस प्रीमियम, कैंसर की दवा और नमकीन पर ब्याज दरों में छूट सहित कई अहम ऐलान किए गए। इस मीटिंग में वित्त मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों के साथ-साथ कई राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल थे।
कैंसर की दवाओं पर 5% टैक्स
जीएसटी काउंसिल के फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब से देश में कैंसर की दवा सस्ती होंगी। इस पर जीएसटी की मौजूदा 12% की दर को घटाकर महज 5% दिया गया है। इससे कैंसर की दवा की कीमतों में तेजी से कमी आने की उम्मीद है। इतना ही नहीं जीएसटी काउंसिल ने नमकीन पर लगने वाले 18 प्रतिशत टैक्स को भी घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया है।
ऑनलाइन गेमिंग पर 412% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन
जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो से कमाई पर जीओएम की स्टेटस रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। करीब 6 महीनों में ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व 412% बढ़कर 6909 करोड़ हो गया है।
कसीनो से राजस्व छह महीनों में 30% बढ़कर 214 करोड़ रुपये हो गया। ये तुलना अक्टूबर 2023 से 6 महीने पहले और छह महीने बाद की है।
वहीं हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST दरों को घटाने का ऐलान किया गया है। इसके लिए नए मंत्रीसमूह का गठन किया जाएगा। इसी GOM की रिपोर्ट के आधार पर अक्टूबर में होने वाली काउंसिल मीटिंग में अंतिम रूप दिया जाएगा।
वहीं आईजीएसटी (इंटीग्रेटेड जीएसटी) पर अतिरिक्त सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति बनाने का भी फैसला किया गया है। ये समिति वर्तमान में जो असंतुलन की स्थिति है, उससे निपटने और राज्यों से राशि वापस लेने के तरीकों पर गौर करेगी। केंद्र और राज्य सरकार के कानून से स्थापित विश्वविद्यालयों और आयकर छूट प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों को रिसर्च के लिए दी जाने वाली धनराशि को जीएसटी से छूट दी गई है।
धार्मिक यात्राओं के लिए हेलिकॉप्टर सर्विस होगी सस्ती
जीएसटी परिषद ने धार्मिक यात्राओं के लिए हेलिकॉप्टर सेवाओं के परिचालन पर टैक्स को घटाकर पांच फीसदी करने का फैसला किया है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल के मुताबिक, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी धार्मिक यात्राओं पर श्रद्धालुओं को ले जाने वाली हेलिकॉप्टर सेवाओं पर टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है।
शैक्षणिक संस्थानों को प्राप्त ग्रांट पर टैक्स नहीं
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसे विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र जो केंद्र सरकार ने स्थापित किए हैं या राज्य सरकारों के कानून से स्थापित विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र या जिन्होंने आयकर छूट प्राप्त की है, वे सार्वजनिक, सरकारी और निजी दोनों से अनुसंधान निधि प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। उन्हें जीएसटी का भुगतान करने से छूट दी गई है।